खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी की होगी कार्रवाई : निशांत राठी

इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल, 10 मई : जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक निशांत राठी ने बताया कि निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग हरियाणा तथा जिला प्रशासन द्वारा दिए गए आदेशों की अनुपालना में जिला कैथल के सभी खाद्य वस्तुओं के होलसेलर/रिलेटर / ट्रेडर्स को निर्देश दिए जाते हैं कि देश में वर्तमान विशेष परिस्थतियों को मद्देनजर रखते हुए आप सभी मार्केट में आम जन के लिए खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करें। किसी भी खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी न की जाए। यदि कोई भी होलसेलर/रिलेटर/ट्रेडरस खाद्य वस्तुओं की कालाबाजारी तथा उपभोक्ताओं से खाद्य वस्तुओं के मूल्य की ओवर चार्जिंग करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित स्टॉक लिमिट अनुसार जिले के सभी गेहूँ, चीनी तथा दाल होलसेलर/ट्रेडर्स/रिटेलर गेहूँ, चीनी तथा दाल का भंडारण करेंगे तथा सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतानुसार उक्त स्टॉक को प्रत्येक सप्ताह पोर्टल पर डिस्क्लोजर करेंगे। मार्केट में आम जन हेतु खाद्य वस्तुओं, गेस सिलेण्डर/पैट्रोल / डीजल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तथा भविष्य में भी आमजन को उक्त बारे कोई परेशानी नहीं होगी। अत: आमजन से यह अपील की जाती है कि खाद्य वस्तुओं, गैस सिलेंडर/पैट्रोल / डीजल की अनावश्यक जमाखोरी न करें। यदि किसी भी उपभोक्ता को उपरोक्त जमाखोरी की सूचना/ओवर चार्जिंग से कोई शिकायत है तो वह जिला प्रशासन कार्यालय के दूरभाष नंबर 01746-224235 तथा जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक कार्यालय कैथल / सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी कार्यालय चीका / कलायत /राजौंद / सीवन / पूंडरी / ढांड कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

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