चीनी माइक्रो लाइट व पटाखे फोड़ने पर लगा प्रतिबंध

इंडिया गौरव ब्यूरो  नारनाैल, 10 मई  । जिलाधीश डॉ विवेक भारती ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

की धारा 163 के तहत जिला में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह व अन्य किसी भी प्रकार की

गतिविधियों के दौरान आम जनता द्वारा चीनी माइक्रो लाइट के प्रयोग और किसी भी प्रकार की

आतिशबाजी और पटाखे आदि फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 23 मई तक लागू रहेंगे।

जिलाधीश ने शनिवार को दिये आदेशों में स्पष्ट किया है कि जम्मू-कश्मीर में 22 अप्रैल को

पहलगाम में हुए हमले के कारण उत्पन्न वर्तमान परिदृश्य तथा आम जनता की सुरक्षा के पहलुओं

को ध्यान में रखते हुए जिला में असामाजिक तत्वों द्वारा विस्फोटक पदार्थों तथा चाइनीज माइक्रो

लाइट के प्रयोग का खतरा बना हुआ है।

आमतौर पर देखा जाता है कि शादी तथा धार्मिक उत्सवों के दौरान आम जनता द्वारा बड़े पैमाने पर

आतिशबाजी तथा पटाखे आदि फोड़े जाते हैं। ऐसे पटाखों से होने वाले शोर से आम जनता में दहशत

फैलती है, जिससे वास्तविक बम, ड्रोन तथा मिसाइल हमले का भय बना रहता है तथा कानून-

व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। उन्होंने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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