यूट्यूब चैनल ‘4पीएम’ को ‘ब्लॉक’ करने के खिलाफ दायर याचिका पर 13 मई को सुनवाई करेगा न्यायालय

नई दिल्ली, 10 मई (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय यूट्यूब चैनल ‘4पीएम’ को ब्लॉक करने के

आदेश को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर 13 मई को सुनवाई करेगा।

शीर्ष अदालत ने डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म ‘4पीएम’ के संपादक संजय शर्मा की ओर से पांच मई

को दायर याचिका पर केंद्र और अन्य पक्षों से जवाब मांगा। 4पीएम के 73 लाख सब्सक्राइबर हैं।

याचिका में दावा किया गया है कि मध्यस्थ ने कथित तौर पर केंद्र सरकार की ओर से ‘राष्ट्रीय

सुरक्षा’ और ‘सार्वजनिक व्यवस्था’ के ‘अस्पष्ट’ आधारों का हवाला देते हुए जारी किए गए एक अज्ञात

निर्देश के अनुसार चैनल ‘ब्लॉक’ कर दिया।

शीर्ष अदालत की 13 मई की कार्यसूची के अनुसार, याचिका पर न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और

न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष सुनवाई होगी।

याचिका में दावा किया गया कि यह रोक लगाना ‘पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर एक भयानक हमला’

तथा जनता के सूचना प्राप्त करने के अधिकार का हनन है।

अधिवक्ता तल्हा अब्दुल रहमान के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि चैनल ‘ब्लॉक’ करने

के बाद में याचिकाकर्ता को कोई आदेश या संबंधित शिकायत नहीं दी गई, जिससे वैधानिक व

संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ है।

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