एडीसी कोर्ट में खाद्य पदार्थों के सैंपलों, लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन से संबंधित 15 केसों की हुई सुनवाई
छह केसों में दो लाख 14 हजार 994 रुपये की राशि का लगाया गया जुर्माना..
हरियाणा / कैथल, 3 अप्रैल।एडीसी बाबू लाल करवा द्वारा खाद्य पदार्थों के सैंपलों, लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन से संबंधित 15 केसों की सुनवाई की गई, जिसमें से 13 केसों का मौके पर निर्णय दिया गया। दुकानदारों व कंपनियों के केसों की सुनवाई के दौरान के अवमानक और मिस ब्रांडिंग के छह केसों में दो लाख 14 हजार 994 रुपये की राशि का जुर्माना दंड स्वरूप लगाया गया।एडीसी ने बताया कि खाद्य पदार्थ निर्माता और विक्रेताओं में मैसर्ज केवीजी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जिला सोनीपत को अवमानक फुल क्रीम मिल्क के केस में (जिसका सैंपल कृष्ण पान भंडार, बस स्टैंड पूंडरी से लिया गया था), मैसर्ज सिंगला ट्रेडर कांगथली को अवमानक पनीर के केस में, मैसर्ज गर्ग मिल्क डेयरी गांव सीवन को अवमानक पनीर और अवमानक फैट क्रीम के केस में, मैसर्ज बहादुर चंद हरबंश लाल रेलवे गेट कैथल को बिना लाइसेंस व मिस ब्रांडिंग के केस में तथा मैसर्ज श्री गणपति एग्रो फूड गांव खुडाडपुर, समाना, जिला पटियाला को मिस ब्रांडिंग सोया पनीर के केस में (जिसका सैंपल मैसर्ज ई-स्माईल पीजा स्टोर नजदीक शिव मंदिर करनाल रोड कैथल से लिया गया था)। इन सभी पर दो लाख 14 हजार 994 रुपये की राशि का जुर्माना दंड स्वरूप लगाया गया।उन्होंने बताया कि सात बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों, जिनमें कलायत स्थित मैसर्ज श्री कृष्ण लाल स्वीट्स एंड ताज कन्फैंसरी, कैथल बस स्टैंड पर मैसेज एचपीएमसी जूस बार, पूंडरी बस स्टैंड पर मैसर्ज शिव कैंटीन दुकान नंबर-1, कृष्ण पान भंडार, मैसर्ज श्री हरि एन्टरप्राईजेज, फ्रांसवाला रोड कैथल में वैष्णो आटा चक्की, तितरम मोड कैथल में राज शुद्ध वैष्णों भोजनालय को पंजीकरण करवाने तथा लाइसेंस समय अनुसार नवीनीकरण करवाने की चेतावनी दी गई। एडीसी ने आमजन का आह्वान किया कि किसी भी खाद्य पदार्थ को उसकी मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपायरी तिथि देखने के बाद ही सामान खरीदें और यदि उस सामान पर यह अंकित नहीं पाया जाता है तो इसकी सूचना जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी को दें। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन चहल मौजूद रहे।
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