नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी बरी...

 होटल में ले जाकर डरा धमका कर दुष्कर्म करने का था आरोप..

इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल, 26 अप्रैल : अतिरिक्त सेशन जज अनुपामिश मोदी ने दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोष मुक्त करते हुए बरी कर दिया है। आरोपी पर एक 16 साल की नाबालिग 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। इस बारे में लडक़ी के पिता ने 21 अक्टूबर 2022 को थाना शहर में धारा 376(3), 506 आईपीसी और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मुकदमा नंबर 550 दर्ज करवाया था। बचाव पक्ष की ओर से केस की पैरवी एडवोकेट मंदीप सिंह ने की। जानकारी के अनुसार एक प्राईवेट स्कूल में 11वीं कक्षा में पढऩे वाली नाबालिग छात्रा हर रोज की तरह सुबह 7.30 बजे ऑटो से स्कूल गई थी। स्कूल से उसके परिजनों को सूचना मिली कि आपकी बेटी आज स्कूल नहीं आई। इस पर छात्रा के माता पिता स्कूल में पता करने गये। वहां वे अपनी बेटी की तलाश कर रहे थे तभी उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल में आते देखा। वे अपनी बेटी को लेकर घर आ गए। घर आने के बाद उनकी बेटी ने बताया कि वह 30 सितंबर 2022 को स्कूल गई थी लेकिन अरुण धीमान निवासी अर्जुन नगर उसे बाईक पर बैठाकर अपने साथ एक होटल में ले गया और वहां उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। छात्रा ने शर्म व डर के मारे उस समय अपने घर वालों को कुछ नहीं बताया। इसके बाद 21 अक्टूबर 2022 को छात्रा ऑटो पर स्कूल गई तो अरुण धीमान उसे डरा धमका कर अपने साथ एक पार्क में ले गया और जबरदस्ती वहां पर बैठाये रखा। जब वह रोने लगी तो उसे एक ऑटो में बिठा दिया और धमकी दी कि इसके बारे में अगर किसी को बताया तो तेरे परिवार को व तुझे मार दूंगा। इस शिकायत पर थाना सिटी में केस दर्ज किया गया। जांच में पुलिस ने अरुण को गिरफ्तार करके चालान अदालत में भेज दिया। एडीजे अनुपामिश मोदी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को निर्दोष पाया तथा अपने 39 पेज के फैसले में अरुण को बरी करने के आदेश दिए। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 22 और बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह पेश किया गया।

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