हत्या के तीन दोषियों को उम्र कैद, जुर्माना
बेटी के प्रेम विवह करने से नाराज थे परिजन..
इंडिया गौरव ब्यूरो कैथल 19 अप्रैल । अतिरिक्त सेशन जज डॉ. नंदिता कौशिक ने हत्या के मामले में तीन दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें से एक पर 70000 तथा दो दोषियों पर 60-60 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर 5 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। इस बारे में राजकुमार निवासी गांव भागल ने थाना चीका में 2 दिसंबर 2019 को आईपीसी की धारा 302, 120-बी 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत मुकदमा नंबर 321 कायम करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी एडीए पुष्पेंद्र सैनी ने की। सैनी ने बताया कि शिकायतकर्ता के छोटे भाई प्रिन्स ने सुनीता वासी नीमवाला जिला कुरूक्षेत्र के साथ प्रेम विवाह किया था। सुनीता के परिवार वाले इस शादी से खुश नहीं थे। सुनीता के माता-पिता, भाई तथा बहन कहते थे कि इस शादी को तुड़वा दो नहीं तो हम उससे मारकर बदला लेंगे। हर रोज की तरह प्रिंस 2 दिसंबर 2019 को अपनी दुकान पर चला गया। राजकुमार व उसका दोस्त गोगी बाईक पर प्रिंस का खाना देने गांव मैंगड़ा पहुंचे तो देखा की बलराम, जोनी, गुरदीप तीनों प्रिंस की दुकान पर खड़े थे। इस बीच बलराम व जोनी ने पिस्तौल से प्रिंस पर फायर किये शोर मचाने पर वे मौके से भाग गये। राजकुमार व गोगी उसको ईलाज के लिये सरकारी अस्पताल गुहला लेकर आये तो डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि सुनीता के पिता गुरदीप सिंह, माता बिमला देवी, भाई काला व बहन प्रवीन ने बलराम, जोनी व गुरदीप को भेजकर प्रिंस की हत्या करवाई है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जोनी और गुरदीप का नाम धारा 120-बी आईपीसी में था इसलिए सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया जबकि मनोज और प्रवीन के नाम सप्लीमेंटरी स्टेटमैंट में आए और उन पर दोष साबित हो गया। एडीजे डॉ. नंदिता कौशिक ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बलराम, मनोज और प्रवीन को हत्या का दोषी पाया तथा उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।
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