शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में सभी मतदाता करें बढ़चढ़ कर मतदान : जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति
कैथल, 1 मार्च: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रीति ने कहा कि आगामी दो मार्च को नगर पालिका सीवन, कलायत तथा पूंडरी में अध्यक्ष एवं पार्षद पद के लिए मतदान होगा। इसमें सभी मतदाता बढ़चढ़ भाग लें और अपने मताधिकार का बिना किसी डर, भय और लालच के उपयोग करें। उन्होंने कहा कि भारत में सभी वर्गों के लोगों को मतदान का समान अधिकार मिला है। लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए सभी को मतदान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें सभी को वोट डालने का अधिकार है। पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं को भी शत-प्रतिशत मतदान करना चाहिए। चुनाव में एक-एक मत बहुत कीमती होता है। एक वोट से किसी की हार और किसी की जीत हो सकती है। मतदाताओं को अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहिए कि हमें अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका कलायत, सीवन तथा पूंडरी में प्रधान तथा वार्ड सदस्यों के लिए हरेक मतदान केंद्र में दो अलग अलग ईवीएम के माध्यम से मतदान करवाया जाएगा। चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है।
ये दस्तावेज दिखाकर किया जा सकता है मतदान..
डीसी प्रीति ने बताया कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वेकल्पिक दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी का फोटोयुक्त आईडी कार्ड, फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र, आर्म्स लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त रजिस्ट्री, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट शामिल हैं।
शहरी निकाय चुनाव मद्देनजर दो मार्च को रहेगा पेड होली डे..
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रीति ने बताया कि निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी विभागों के कार्यालयों, बोर्ड, कॉर्पोरेशन और शिक्षण संस्थानों में कार्यरत संबंधित नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं के मतदाताओं के लिए दो मार्च को पेड हॉलीडे (सह वेतन अवकाश) रहेगा, ताकि सभी अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इसके साथ ही सभी फैक्ट्रियों, प्राइवेट व्यवसायिक संस्थानों, दुकानों आदि में काम करने वाले उन कर्मचारियों के लिए भी पेड होली डे रहेगा, जिनका नाम चुनावी नगर निगम/ नगर परिषद या नगर पालिका क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं।
Comments
Post a Comment