सदोष मावन वध के दोषी को दस साल सजा, 30 हजार जुर्माना
कैथल)। यहां की एक अदालत ने सदोष मानव वध के एक मामले में दोषी को 10 साल की कैद और₹30000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 5 महीने के अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इस बारे में सोहन लाल निवासी गांव जाखोली ने थाना तितरम में 11 अगस्त 2021 को मुकदमा नंबर 174 दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी जय भगवान गोयल ने की। गोयल ने बताया कि शिकायतकर्ता सोहन लाल 1 अगस्त 2021 को अपनी गार्ड की ड्यूटी पर कैथल आया हुआ था। उसके चचेरे भाई रिंकु ने उसे फोन पर बताया कि तेरे भाई मोनु को सांस लेने में परेशानी हो रही है, उसे सरकारी अस्पताल कैथल में दाखिल किया हुआ है। इस पर सोहन अस्पताल पहुंचा। वहां रिंकु व परिवार के अन्य सदस्यों ने बताया कि मोनु ने सुरेश वासी जाखौली के मीटर की तार खींच दी थी जिससे सुरेश व मोनु की आपस में कहा सुनी हो गई थी। सुरेश ने मोनु को डंडा भी मारा है लेकिन मोनु के शरीर पर कोई चोट दिखाई नहीं दी। फिर सोहन अपनी ड्यूटी पर चला गया। उसके बाद सोहन के पास उसके चाचा राजेश का फोन आया कि ईलाज के दौरान मोनु की मृत्यु हो गई है। सोहन ने शक जताया कि मोनु की मृत्यु सुरेश से हुए झगड़े के कारण हुई है। इस पर पुलिस ने सोहन की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने सुरेश को गिरफ्तार कर लिया तथा चालान बनाकर अदालत में पेश कर दिया। मामले में कुल 14 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सबूतों और गवाहों की रोशनी में एडीजे अमित गर्ग ने अपने 28 पन्ने के फैसले में दोषी सुरेश को 10 साल की कैद और 30000 पर जुर्माने की सजा सुनाई।
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