एडीसी ने की खाद्य पदार्थों के सैंपलों, लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन से संबंधित 15 केसों की सुनवाई
चार मामलों में एक लाख 99 हजार 996 रुपये का लगाया जुर्माना..
कैथल, 21 मार्च। एडीसी दीपक बाबूलाल करवा द्वारा खाद्य पदार्थों के सैंपलों, लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन से संबंधित 15 केसों की सुनवाई की गई। जिसमें मौके पर निर्णय दिया गया और विभिन्न दुकानदारों / कंपनियों के केसों की सुनवाई के दौरान अवमानक पनीर व फैट क्रीम के चार सैंपल से जुड़े मामलों में कुल एक लाख 99 हजार 996 रुपये का जुर्माना दंड स्वरूप लगाया गया। इसके अतिरिक्त बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचने वाले तीन दुकानदारों रजिस्ट्रेशन करवा लेने की सूरत में भविष्य में रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस का समयानुसार नवीनीकरण करवाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस नहीं बनवाया है, वे जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाने लें, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई अलम में लाई जाएगी। सुनवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन चहल मौजूद रहे।
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