हत्या के दोषी को उम्र कैद व 105000 रुपए जुर्माना

 खेत के झगड़े में गंडासी व कस्सी मारकर कर दी थी हत्या..

कैथल । सेशन जज रितु वाईके बहल ने हत्या के एक मामले में दोषी सुनील उर्फ झब्बल निवासी गांव सिरमोर को उम्र कैद और 105000 रुपए जुमाने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अदालत ने जुर्माना राशि में से एक लाख रुपए पीडि़त परिवार को मुआवजे के तौर पर देने के आदेश भी दिए हैं। इस बारे में गोविंद निवासी गांव से सिसमोर ने थाना तितरम में 18 जून 2022 को धारा 148, 149, 302 आईपीसी के तहत मुकदमा नंबर 132 दर्ज करवाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी डीडीए जसबीर डंडा ने की। जसबीर ढांडा ने बताया कि 18 जून 2022 को शिकायतकर्ता गोविंद व उसके पिता भीम सिंह खेत में काम करने गए थे। उनके खेत के साथ लगते खेत जयपाल, प्रदीप, मंदीप व सुनील, संदीप निवासी सिसमौर के हंै। जयपाल, प्रदीप, मन्दीप, सुनील व संदीप अपने खेत के पास सांझी मेड पर काम कर रहे थे। इस पर भीम सिंह ने सांझी मेड को काटने का विरोध किया तो उसको जयपाल ने पकड़ लिया और सुनील, संदीप, मंदीप, प्रदीप ने भीम सिंह को कस्सी, गंडासी, डंडे मारे। शोर सुनकर गोविंद व सोनु मौके पर आए तो सभी आरोपी मौके से भाग गए। इसके बाद वे भीम सिंह को ईलाज के लिये सरकारी अस्पताल कैथल ले जहां ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने गोविंद की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। जांच के दौरान जयपाल, प्रदीप, मंदीप औ संदीप के विरुद्ध कोई सबूत नहीं मिले इसलिए उनको मुकदमे से बाहर कर दिया गया। पुलिस ने सुनील को गिरफ्तार कर चालान अदालत में पेश किया। मामले में कुल 12 गवाह एग्जामिन करवाए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन जज रितु वाईके बहल ने अपने 37 पन्नों के फैसले में सुनील उर्फ झब्बल को हत्या का दोषी पाया तथा उसे उम्र कैद और 105000 जुर्माने की सजा सुनाई।

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