वोटर कार्ड के अलावा अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर किया जा सकता है मतदान : जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति

 कैथल, 26 फरवरी:जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी प्रीति ने कहा कि पूरे विश्व में भारतीय लोकतंत्र की अलग पहचान है। भारत में चुनाव को पर्व की तरह मनाया जाता है। नगर निकाय चुनाव में संबंधित नगर पालिकाओं में मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में शामिल है या नहीं। यदि मतदाता के पास किसी वजह से वोटर कार्ड नहीं है तो वह अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी वोट डाल सकता है। सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि आगामी दो मार्च को नगर पालिका सीवन, कलायत व पूंडरी में होने चुनाव में बढ़चढ़ भाग लें और अपने मताधिकार का बिना किसी डर, भय और लालच के सही उपयोग करें। 
ये दस्तावेज दिखाकर किया जा सकता है मतदान
डीसी प्रीति ने बताया कि वोट डालने के लिए वोटर कार्ड के अलावा अन्य वेकल्पिक दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, स्वतंत्रता सेनानी का फोटोयुक्त आईडी कार्ड, फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र, आर्म्स लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, फोटोयुक्त रजिस्ट्री, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पासपोर्ट शामिल हैं।

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