निकाय चुनाव के दृष्टिगत जिला में धारा 163 लागू

कैथल, 18 फरवरी : जिलाधीश प्रीति ने दो मार्च को सीवन, पूंडरी व कलायत नगर पालिकाओं में चुनाव तथा 12 मार्च को मतगणना के दृष्टिगत जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की है। जिसके तहत विस्फोटक पदार्थ, तलवार, बरछा, भाला, लाठी तथा हथियार के तौर पर प्रयोग होने वाली अन्य नुकीली वस्तु लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि कृपाण लेकर चलने पर प्रतिबंध नहीं होगा। यह आदेश चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों एवं पुलिस बल पर लागू नही होंगे। इन आदेशों की उल्लंघना का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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