अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई..
गुडग़ांव अदालत ने आपसी कहासुनी के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस को 6 जनवरी 2020 को एक व्यक्ति ने दी शिकायत में कहा कि वह एक होटल में कुक का काम करता है। 5/6 जनवरी 2020 की रात को देवेंद्र नाम के व्यक्ति ने शराब के नशे में होटल में उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की थी और साथियों ने शराब की बोतल व ईंट से मारपीट की। मारपीट में लगी चोटों के कारण इसके दोस्त रविंद्र की मृत्यु हो गई।पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान विजय रावत व संजय निवासी पर्वतीय कॉलोनी फरीदाबाद बसंत निवासी गांव गिट्टी गेरहा पिथौरागढ़ उत्तराखंड और देवेंद्र निवासी भीमनग गुरुग्राम के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किए। आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। जिसके बाद वीरवार को एडीजे डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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