राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को : रितू वाई के बहल..
कैथल5 दिसंबर: हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल के अध्यक्षा तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाई के बहल की देखरेख में 14 दिसंबर 2024 को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रीतू ने बताया कि वीरवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रितू वाई के बहल अध्यक्षता में बैठक का आयोजन जिला वैकल्पिक समाधान केंद्र के सभागार में किया गया। इसमें बैंक अधिकारी, बिजली विभाग, बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं, बैंक पैनल के अधिवक्ताओं, श्रम विभाग, नगर परिषद सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया। सभी को राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले के निपटारे बारे निर्देश दिए गए और बताया कि गया राष्ट्रीय लोक अदालत में मुकदमे बाजी पूर्व और अदालतों में लंबित मामलों को मैत्रीपूर्ण आधार पर सुलझाया जाता है। यदि न्यायालय में लंबित मुकदमें में कोर्ट शुल्क जमा करवाया गया होता है तो लोक अदालत में विवाद के निपटारे के बाद वह शुल्क वापिस कर दिया जाता है। उन्होंने ने बताया कि लोक अदालत न्यायालयों के बाहर विवादों के समाधान के लिए होती है। इसे जनता की अदालत भी कहा जाता है। यह निष्पक्ष और सरल न्याय प्रदान करता है। लोक अदालतों द्वारा संपत्ति की मांग, वित्तीय विवाद, आपराधिक, एनआई एक्ट, मोटर वाहन, श्रम संबंधी मामले, राजस्व मामले सहित प्री लिटिगेशन मामले तथा अन्य सिविल मामले शामिल हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने केस या विवाद का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहता है तो वह संबंधित अदालत में या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कैथल में संपर्क कर सकता है।उन्होंने लोक अदालत में मामले का निपटारा तुरन्त हो जाता है और सभी को न्याय आसानी से मिल जाता है। संविधान के अनुसार गरीबों व समाज के कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हैल्पलाईन नं 01746-235759 पर किसी भी तरह की कानूनी या सामाजिक समस्या के बारे में भी बात कर सकते हैं।
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