मालिक की इजाजत के बिना अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता : डीसी डॉ. विवेक भारती
कैथल, 5 सितंबर: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. विवेक भारती ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी, समर्थक व आम नागरिक तथा अधिकारियों द्वारा दा हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करनी होगी। सभी राजनीतिक दल व प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार चुनाव संहिता की दृढ़ता से पालना सुनिश्चित करें। किसी भी ढंग से आदर्श चुनाव संहिता की उल्लंघना ना करें अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विवेक भारती ने कहा कि सभी लोकतंत्र के इस महापर्व में जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करें। आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी, गैर सरकारी संपत्ति या सरकारी परिसर यानि कार्यालय भवन, परिसर और प्रतिष्ठान की पर दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। इसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति और सार्वजनिक स्थान पर प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए। प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए स्थानों पर ही अनुमति के साथ प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है। वहीं कोई भी राजनीतिक दल निजी मकान या प्रतिष्ठान के मालिक की इजाजत के बिना उस पर अपनी प्रचार सामग्री चस्पा नहीं कर सकता। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विवेक भारती ने सभी आरओ एवं एसडीएम को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में डिफेसमेंट ऑफ ॒प्रॉपर्टी॒ एक्ट की सख्त से पालना सुनिश्चित करवाए।
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