उत्तर प्रदेश देशविरोधी पोस्ट पर 3 साल से लकेर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार नई सोशल मीडिया पॉलिसी लेकर आई है.जिसमें देशविरोधी पोस्ट किए जाने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं अब सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसी और फर्म के लिए विज्ञापन की भी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार शाम मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस पॉलिसी में अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स.फेसबुक. इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कॉन्टेंट.वीडियो.ट्वी., पोस्ट और रील को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।पहले आईटी एक्ट की धारा 66E, और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। वहीं अभद्र एवं अश्लील पोस्ट करने पर आपराधिक मानहानि के मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि सरकार का मानना है कि कुछ लोग सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
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